Vidhwa Pension Yojana UP: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी विधवा महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं आती रहती है। और इस बार भी सभी विधवा महिलाओं के लिए एक योजना चलाई गई है। जिसे आप विधवा पेंशन योजना के नाम से जानते हैं जो भी महिलाएं विधवा होने के साथ-साथ भी बेरोजगारी है। तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेंशन दी जाएगी और यदि पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष है. तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इस आर्टिकल में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप यूपी विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana UP) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Vidhwa Pension Yojana को शुरू किया गया है जिनकी महिलाओं के प्रति की मृत्यु हो जाती है। तो उनके लिए सरकार द्वारा Vidhwa Pension Yojana UP शुरू की गई है। और दे इस योजना का लाभ उठा सकती है उन्हें सरकार द्वारा प्रत्येक महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी आपको नहीं पता कि उसके लिए आवेदन कैसे करना है और नीचे आपको पूरी डिटेल दी गई है कि कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
यूपी विधवा पेंशन योजना 2023
UP Vidhwa Pension Yojana 2023 के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओं को अब प्रतिमाह UP Vidhwa Pension Yojana के रूप में 1000 रूपए की वित्तीय धनराशि का लाभ प्रदान किया जायेगा जिससे लाभार्थी महिला अपने जीवन में होने वाली दैनिक आर्थिक जरूरतों को पूर्ण कर सकती है। विधवा महिलाओं को अब किसी भी व्यक्ति पर अपने जीवन में होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आश्रित नहीं रहना होगा।
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लिए योजना चलाई गई है जिसे उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना उसके बारे में नीचे आपको डिटेल दी गई है।
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
शुरू किया गया | उत्तरप्रदेश सरकार |
उद्देश्य | विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना |
आयु सीमा | 18 से 60 वर्ष की विधवा |
सहायता राशि | 1000 /- रू |
टोल फ्री नंबर | 18004190001 |
आवेदन वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का क्या उद्देश्य है
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) का मुख्य उद्देश्य है कि जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें जीवन में कोई दिक्कत ना हो तो उनकी आय अर्जित करने के भी इस योजना को शुरू किया गया उनके घर में कोई भी कार्य करने वाला नहीं है तो भी UP Vidhwa Pension Yojana का लाभ उठा कर के अपने जीवन को कुछ अच्छा बना सकती है.
यह धनराशि महिला को प्रत्येक छमाही के आधार पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी जिसका सीधा लाभ महिला को प्राप्त होगा। हमारे समाज में आज भी विधवा महिलाओं को एक हीन भावना के रूप में देखा जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से ऐसी विधवा लाचार महिलाओं की मदद करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं को शुरू किया गया है। यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिलाएं योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकती है।
UP Vidhwa Pension Yojana के लाभ
- उत्तर प्रदेश पेंशन 1000 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है।
- पेंशन धनराशि निराश्रित महिलाओं को योजना के अंतर्गत छमाही आधार पर प्रदान की जाएगी यानि की प्रत्येक 6 माह में लाभार्थी महिला को 1800 रूपए की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
- राज्य की उन सभी निराश्रित विधवा महिलाओं को योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है जो 2002 की बीपीएल सूची में जिनका नाम दर्ज किया गया है एवं जिनकी आयु 60 वर्ष है।
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के पैसे सीधे खाते में जाते हैं।
- इसके लिए 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए
- इसके लिए महिला विधवा होनी चाहिए
- पहले की योजना में उम्र सीमा 18 से 60 साल की थी लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उम्र सीमा को हटा दिया है।
- किसी भी उम्र की विधवा महिला अब इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।
- कोई विधवा महिला के पास अपना उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए
- जो महिलाएं पहले पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है.
- विधवा महिला को सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी और योजना का लाभ ना मिल रहा हो।
- आवेदक महिला के बच्चे बालिग ना हों अगर वो बालिग हैं भी तो भरण-पोषण करने में समर्थ न हों।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
UP vidhwa pension yojana का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास नीचे दिए हुए दस्तावेज होने जरुरी है। ये दस्तावेज आवेदन फॉर्म को भरते समय मांगे जायगे।
- हाल में ही बनवाई गयी पासपोर्ट साइज की फोटो जिसका साइज 20kb से ज्यादा का ना हो।
- किसी भी बैंक में एक खाता
- अपनी आय का प्रमाण पत्र
- पति की मौत का प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड नंबर
- आवेदक के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र का भी होना जरुरी है।
ये तो सूची हुई उन जरुरी दस्तावेजों की जो आवेदन फॉर्म भरते समय मांगे जाएंगे। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के आवेदन फॉर्म को कैसे भरे।
यूपी विधवा पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन
इत्यादि उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो नीचे आवेदन करने का पूरा तरीका बताया गया है जिससे आप आवेदन कर सकते हैं.
- सबसे पहले आवेदक को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करें
- फिर यहाँ पर “निराश्रित महिला पेंशन’ वाले लिंक पर क्लिक करें। जैसे की नीचे दिए हुये चित्र में दिखाया गया है।
- अब अगर आप पहली बार इस योजना के लिए आवेदन कर रहें हैं तो ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें ।
- और अगर अपने पहले से ही आवेदन कर रखा और उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो “आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा।
- अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारियों को ध्यान पूर्वक और सही-सही भरें।
- जब सारे बॉक्स भर जायें तो “Save” वाले बटन पर क्लिक करें और बस आपका आवेदन फॉर्म भर गया।
नीचे हम कुछ जरुरी लिंक्स को दे रहे है जिनका उपयोग आप इस योजना की बाकी जानकारियों के लिए कर सकते हैं।
यूपी विधवा पेंशन योजना 2023 से सम्बंधित सवाल जवाब
जी हां उत्तर प्रदेश की महिलाएं ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है,
यूपी विधवा पेंशन योजना में 1000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन के लिए www.sspy-up.gov.in पर जाएँ और ऑनलाइन आवेदन करें।
यूपी विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड ,पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आवेदक का आय प्रमाण पत्र, आवेदक की वैध फोटो आईडी, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी चाहिए होगी।
महिलाओं को सहायता के रूप में यूपी विधवा पेंशन योजना के माध्यम से प्रतिमाह वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।