Viklang Pension Yojana 2023: इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अपना अपना योगदान दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा ₹200 प्रति माह प्रति व्यक्ति का योगदान किया जाता है । उसी में से एक योजना है इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की न्यूनतम दर ₹400 प्रति माह है। अधिकतम राज्य द्वारा ₹500 रूपत प्रति माह की पेंशन लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। यह राशि हर एक राज्य में अलग-अलग है। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है।
विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं। आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा इस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद आपको क्या करना होगा किस आर्टिकल में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और UP Viklang Pension Yojana 2023 के लिए आवेदन करने के लिए 40% उसके ऊपर देखना होनी चाहिए।.
UP Viklang Pension Yojana 2023
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी. हु इस योजना के अंतर्गत सभी विकलांग व्यक्तियों को सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है। और यह टेंशन एक हजार रुपए प्रत्येक माह के हिसाब से तीन माह में ₹3000 की किस्त सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करती जाती है।
विकलांग पेंशन योजना योजना के लिए 18 वर्ष या इससे अधिक के राज्य के सभी विकलांग लोग आवेदन कर सकते हैं। UP Viklang Pension Yojana हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जिसका पूरा प्रोसेस हमने आगे इस आर्टिकल में बता दिया है।
UP Viklang Pension Yojana 2023
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग |
उद्देश्य | दिव्यांग लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना |
आवेदन | ऑनलाइन |
स्टेटस | एक्टिव |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
विकलांग पेंशन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- केंद्र सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अपना अपना योगदान दिया जाता है।
- केंद्र सरकार द्वारा ₹200 प्रति माह प्रति व्यक्ति का योगदान किया जाता है एवं राज्य सरकार शेष राशि प्रदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की न्यूनतम दर ₹400 प्रति माह है।
- अधिकतम राज्य द्वारा ₹500 रूपत प्रति माह की पेंशन लाभार्थियों को प्रदान की जाती है।
- यह राशि हर एक राज्य में अलग-अलग है।
- पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के अंतर्गत आवेदक का कम से कम 40% तक विकलांग होना चाहिए।
- गरीबी रेखा के नीचे का आय प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹46080 ग्रामीण क्षेत्रों में एवं ₹56460 रूपया शहरी क्षेत्रों में है। वह इस योजना के लिए पात्र है।
- यदि कोई आवेदक किसी अन्य विकलांग योजना का लाभ उठा रहे हैं तो वह इस योजना के पात्र नहीं है।
- इस योजना के तहत अगर कोई सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
UP Viklang Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
यदि आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जो इस प्रकार है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के जो इच्छुक नागरिक UP Viklang Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।
- विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा। Click Here
- इसके होम पेज पर आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन का एक विकल्प दिखाई देगा इस पर क्लिक करें।
- अब आप एक नए पृष्ठ पर आ जाएंगे। यहां आपको ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।

- अब आपके स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जिसमें आपसे कुछ जानकारियां जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दिव्यांगता का विवरण आदि मांगा जाएगा।

- सभी जानकारियों को अच्छे से भर लें एवं जरूरी दस्तावेज भी अपलोड कर दें। अंत में कैप्चा कोड डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आप आसानी से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विकलांग योजना के आवेदन की स्थिति कैसे देखें
- आवेदन की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले आवेदक को इसके ऑफिशियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके भी डायरेक्ट आवेदन की स्थिति के पेज पर जा सकते हैं – Click Here
- अब यहां आपको आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगिन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके पश्चात आपको यहां एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड इंटर करना है।
- अब आप कैप्चा कोड डालकर Login के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची कैसे देखें
- UP Viklang Pension Yojana List चेक करने के लिए सबसे पहले आपको उसके ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आप दिव्यांग पेंशन योजना पर क्लिक कर दे।
- अब आपको एक नए पृष्ठ पर पेंशनर सूची का एक विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करे।
- यहां आपको विभिन्न वित्तीय वर्ष के अनुसार लिस्ट दिखाई देगा। आप इसका अपने अनुसार चयन कर लें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां आपको जनपद के विकल्प पर क्लिक करना है।
- जनपद पर क्लिक करने के बाद आप नए पेज पर चले जाएंगे यहां आप विकासखंड का चयन करें।
- अब आपके सामने आपके गांव का नाम आ जाएगा इन सभी गांवों में से आपको अपने गांव का नाम चुन लेना है।
- गांव के नाम पर क्लिक करते ही आपके 2 गांव की पेंशन की पूरी सूची (List) खुल जाएगी।
UP Viklang Pension Yojana Helpline Number
इस आर्टिकल के जरिए हमने आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दे दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इसके लिए इसके हेल्पलाइन नंबर / टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
Helpline Number – 18004190001
Important Link
विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन करे | Click Here |
आवेदक लॉगिन | Click Here |
आवेदन की स्थिति | Click Here |
योजना के विषय में | Click Here |
दिव्यांग पेंशनर सूचि | Click Here |
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FAQ – UP Viklang Pension Yojana 2023
प्रश्न 1. UP Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
Ans. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। इसके बाद आप दिब्यांग पेंशन योजना के विकल्प पर जाकर आवेदन कर सकते है इसका पूरा प्रोसेस इस आर्टिकल में बता दिया गया है।
प्रश्न 2. UP विकलांग पेंशन योजना में कितनी राशि दी जाती है?
Ans. यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी को रु500 की पेंशन राशि हर महीने उनके खाते में जमा कर दी जाती है।
प्रश्न 3. यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए कितने प्रतिशत दिव्यांग होना आवश्यक है?
Ans. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का 40% या इससे अधिक दिव्यांगता होना चाहिए।