UP Vidhwa Pension Yojana 2023: उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जिसके तहत प्रदेश की विधवा (पति के मरणोपरांत) महिलाओं को 500/- रुपये प्रति माह आर्थिक मदद के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनके खातों में भेजी जाती है। Vidhwa Pension योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश निवासी महिला जिनका किसी कारणवश पति की मृत्यु हो चुकी हो, योग्य मानी जाती हैं।सरकार हमेशा से ही गरीब तथा नीचे तपके के लोगों को नई-नई योजना चलाकर मदद पहुँचाती रही है और कुछ योजनाओं का लाभ आज भी उत्तर प्रदेश के गरीब तथा बुजुर्ग महिलाओं तथा पुरुषों को मिल रहा है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
जिनकी महिलाओं के प्रति की मृत्यु हो जाती है। तो उनके लिए सरकार द्वारा Vidhwa Pension Yojana UP शुरू की गई है। और दे इस योजना का लाभ उठा सकती है उन्हें सरकार द्वारा प्रत्येक महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी आपको नहीं पता कि उसके लिए आवेदन कैसे करना है और नीचे आपको पूरी डिटेल दी गई है कि कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana क्या है?
UP Vidhwa Pension Yojana 2023 के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओं को अब प्रतिमाह UP Vidhwa Pension Yojana के रूप में 1000 रूपए की वित्तीय धनराशि का लाभ प्रदान किया जायेगा जिससे लाभार्थी महिला अपने जीवन में होने वाली दैनिक आर्थिक जरूरतों को पूर्ण कर सकती है। विधवा महिलाओं को अब किसी भी व्यक्ति पर अपने जीवन में होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आश्रित नहीं रहना होगा।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लिए योजना चलाई गई है जिसे उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना उसके बारे में नीचे आपको डिटेल दी गई है।
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
शुरू किया गया | उत्तरप्रदेश सरकार |
उद्देश्य | विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना |
आयु सीमा | 18 से 60 वर्ष की विधवा |
सहायता राशि | 1000 /- रू |
टोल फ्री नंबर | 18004190001 |
आवेदन वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
UP Vidhwa Pension Yojana का उद्देश्य क्या है?
UP Vidhwa Pension Yojana;- योजना का उद्देश्य यूपी की सभी 2 लाख से कम वार्षिक आय वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने है, जिससे वे अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें और परिवार का भरण-पोषण कर सकें। इस योजना के माध्यम से यूपी सरकार प्रदेश में गरीबी, अशिक्षा मिटाना तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है तथा इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को पति के मृत्यु के बाद घर के दायित्व को निभाने में मदद करना भी है।
UP Vidhwa Pension Yojana के लाभ
- उत्तर प्रदेश पेंशन 1000 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है।
- पेंशन धनराशि निराश्रित महिलाओं को योजना के अंतर्गत छमाही आधार पर प्रदान की जाएगी यानि की प्रत्येक 6 माह में लाभार्थी महिला को 1800 रूपए की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
- राज्य की उन सभी निराश्रित विधवा महिलाओं को योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है जो 2002 की बीपीएल सूची में जिनका नाम दर्ज किया गया है एवं जिनकी आयु 60 वर्ष है।
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के पैसे सीधे खाते में जाते हैं।
- इसके लिए 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए
- इसके लिए महिला विधवा होनी चाहिए
- पहले की योजना में उम्र सीमा 18 से 60 साल की थी लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उम्र सीमा को हटा दिया है।
- किसी भी उम्र की विधवा महिला अब इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।
- कोई विधवा महिला के पास अपना उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए
- जो महिलाएं पहले पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है.
- विधवा महिला को सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी और योजना का लाभ ना मिल रहा हो।
- आवेदक महिला के बच्चे बालिग ना हों अगर वो बालिग हैं भी तो भरण-पोषण करने में समर्थ न हों।
आवश्यक दस्तावेज
UP Vidhwa Pension online करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है-
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निर्वाचन कार्ड (मतदाता पत्र)
- आय प्रमाणपत्र
- बैंक खाता पासबुक
- जन्म प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- निवास प्रमाणपत्र
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
यूपी विधवा पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन
इत्यादि उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो नीचे आवेदन करने का पूरा तरीका बताया गया है जिससे आप आवेदन कर सकते हैं.
- सबसे पहले आवेदक को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करें

- फिर यहाँ पर “निराश्रित महिला पेंशन’ वाले लिंक पर क्लिक करें। जैसे की नीचे दिए हुये चित्र में दिखाया गया है।
- अब अगर आप पहली बार इस योजना के लिए आवेदन कर रहें हैं तो ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें ।

- और अगर अपने पहले से ही आवेदन कर रखा और उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो “आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा।
- अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारियों को ध्यान पूर्वक और सही-सही भरें।
- जब सारे बॉक्स भर जायें तो “Save” वाले बटन पर क्लिक करें और बस आपका आवेदन फॉर्म भर गया।
नीचे हम कुछ जरुरी लिंक्स को दे रहे है जिनका उपयोग आप इस योजना की बाकी जानकारियों के लिए कर सकते हैं।
यूपी विधवा पेंशन योजना 2023 से सम्बंधित सवाल जवाब
जी हां उत्तर प्रदेश की महिलाएं ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है,
यूपी विधवा पेंशन योजना में 1000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन के लिए www.sspy-up.gov.in पर जाएँ और ऑनलाइन आवेदन करें।
यूपी विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड ,पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आवेदक का आय प्रमाण पत्र, आवेदक की वैध फोटो आईडी, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी चाहिए होगी।
महिलाओं को सहायता के रूप में यूपी विधवा पेंशन योजना के माध्यम से प्रतिमाह वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।