मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है :- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गयी है।उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों और विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है| इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विवाह के समय सामूहिक विवाह के लिए 15268 जोड़ों की शादी पर 77.87 करोड़ रूपया खर्च किया जा चुका है। सामूहिक विवाह में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अन्य वर्ग के लोग भी आवेदन कर सकते है|
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्रता को पूरा करते हुए सामूहिक विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़ो की शादी पर प्रदेश सरकार द्वारा 51 हजार रुपए खर्च किए जाते हैं । 35000 कन्या के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं और 10000 की विवाह संस्कार सामग्री दूल्हा और दुल्हन को विवाह के समय पर उपलब्ध कराई जाती है। विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता एवं जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो हम इस लेख में हम आपको UP Samuhik Vivah Yojana से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप इस लेख को पूरा पढ़े।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- वर-वधू की फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
UP Samuhik Vivah Yojana 2023
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है| इस सामूहिक विवाह के आयोजन में विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े को 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है| जिसमें 35000 कन्या के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं 10000 की विभाग संस्कार सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है 6000 विभाग के आयोजन जैसे बिजली, पानी, टेंट आदि की व्यवस्था पर खर्च कर दिए जाते हैं| इस योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़ों का होना जरूरी होता है| सामूहिक विवाह में 10 जोड़ो से कम होने पर सामूहिक विवाह संस्कार कार्य पूरा नहीं होता है|
UP Samuhik Vivah Yojana 2023 Eligibility
- इस उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2023 के तहत लड़की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत लड़की से शादी करने वाला लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
- उम्र सही होने के का प्रमाण पत्र यानि जन्म प्रमाण या 10वीं की अंक सूची देनी होगी।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी भी होना चाहिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के एक परिवार में अधिकतम दो लड़कीयों की ही शादी के लिए लाभ दिया जायेगा।
- आवेदन करने वाला अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य कोई भी हो सकता हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत गरीब , तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा।
- सरकार द्वारा इस योजना के तहत नवविवाहितों को 35000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- सामूहिक विवाह में लड़कियों को बिछिया पायल कपडे बर्तन और मोबाइल फ़ोन देने का प्रावधान है।
- इस योजना के अंतर्गत होने वाले विवाह को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।
- सामूहिक योजन पेयजल आदि की व्यवस्था की जाएगी।
- साथ ही गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार अब एक लाख रुपये का अनुदान देगी। जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जायेगी।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारीक वेबसाइट पर जाना होगा ।
- इस बाद अधिकारिक वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
- इस पेज पर आने के बाद आपको सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका आवेदन फॉर्म खुलेग जो कि, इस प्रकार का होगा और अब आपको इस आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरना होगा,
- मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजो को स्कैन करके अपलोड करना होगा और
- अन्त में, आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा और इसकी रसीद प्राप्त करनी होगी आदि।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 का उद्देश्य
आज भी हमारे देश में बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्हें इस महंगाई के दौर में अपनी बेटियों का विवाह करते समय बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कुछ गरीब परिवार तो अपनी बेटियों के विवाह के लिए भीक्षा लेने एवं अन्य नागरिकों से उधार लेने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। गरीब परिवारों की इसी समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। सामूहिक विवाह योजना के लिए कल्याण बोर्ड की तरफ से 75000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।