यदि आप भी किसी ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप अवश्य ही पशुपालन करते होंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक अधिकांश पशुपालन करते हैं| पशुपालन बीमा योजना से संबंधित सभी जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं जैसे इस योजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य है| इस योजना से आपको कौन-कौन से लाभ मिलेंगे और इस योजना में आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं| यह सभी जानकारी आप हमारी इस पोस्ट के माध्यम से देख सकते हैं।
Pashudhan Bima Yojana Overview
आर्टिकल किसके बारे में है | पशुधन बीमा योजना |
किस ने लांच की स्कीम | भारत सरकार |
लाभार्थी | पशुपालक |
उद्देश्य | पशुओं का बीमा करवाना |
साल | 2023 |
स्कीम उपलब्ध है या नहीं | उपलब्ध |
Pashudhan Bima Yojana
केंद्र सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए यह योजना शुरू की गई है । जो लोग पशु पलते हैं और किसी कारणवश यदि उनके पशु की मृत्यु हो जाती है यदि उसका Pashudhan Bima Yojana के अंतर्गत बीमा होगा तो पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान के बदले कुछ सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए इस योजना में देसी में दुधारू पशुओं के साथ भैंसों का भी बीमा कराया जाता है।
बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 3 साल की पॉलिसी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन अगर पशुपालक 1 साल की पॉलिसी भी लेना चाहता है तो वह ले सकता है। यदि पशु की पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले बिक्री कर दी गई है तो पॉलिसी का लाभ नए मालिक को प्रदान किया जाएगा।
पशुधन बीमा योजना में कौन से पशु आते है
बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालक दुधारू पशुओं (गाय, भैंस, भेड़ आदि) के साथ-साथ मांस उत्पादित (भेड़, बकरी आदि) करने वाले पशुओं का भी बीमा करवा सकता है। पशुपालक कम से कम 5 पशुओं का बीमा करा सकता है। पशुधन बीमा योजना में पशुओं का बीमा कराने के लिए प्रीमियम की रकम पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को केवल 50% प्रीमियम का भुगतान करना होगा तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को केवल 30% सब्सिडी का भुगतान करना होगा। प्रीमियम की दर 1 साल के लिए 3% और 3 साल के लिए 7.50% है।
पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य
बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य दुधारू तथा मास उत्पादित करने वाले पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना है। किसी प्राकृतिक घटना के घटित होने , किसी बीमारी के चलते , या दुर्घटना से किसी पशु की मृत्यु हो जाने पर एक पशुपालक का अधिक नुकसान हो जाता है इस योजना के अंतर्गत यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजे की रकम प्रदान करेगी। जिससे कि पशुपालक की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से बच जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी को दिए जाने वाले प्रीमियम में भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे ज्यादा से ज्यादा पशुपालन योजना में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित हो सके।
पशुधन बीमा योजना लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जिसके अंतर्गत यदि पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो मुआवजे की रकम बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत मुआवजे की रकम पशु की मृत्यु के 15 दिन के अंदर अंदर प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशु तथा मांस उत्पादित पशु दोनों का बीमा कराया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 3 साल का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिडी तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70% सब्सिडी प्रीमियम की रकम में प्रदान की जाएगी।
- योजना के माध्यम से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से बच जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान पशु की वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाएगा।
Pashudhan Bima Yojana Eligibility
- पशुपालक भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- सभी दुधारू तथा मांस उत्पादन करने वाले पशु जैसे कि भैंस, बकरी, भेड़, ऊट आदि इस योजना के पात्र हैं।
- वह सभी पशु जिन्होंने किसी दूसरी बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर करवाया हुआ है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- अब आपको बीमा योजना के एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक को ढूंढ कर उस पर क्लिक करना होगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता आदि ध्यान से भरना होगा।
- अब सबमिट कर बटन पर क्लिक करिए।
- इस प्रकार आपकी बीमा योजना में आवेदन हो जायेगा।