Pashudhan Bima Yojana:-पशुधन बीमा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है इस योजना मैं बीमा करने वाले पशुपालन को के लिए बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण योजना है| यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण पशुपालकों के पशु की मृत्यु हो जाती है तो उनका बहुत नुकसान हो जाता है| जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पशुपालन बीमा योजना की शुरुआत की गई है| इस योजना में पशुओं का बीमा किया जाता है जिससे पशुपालक को नुकसान न पहुंच सके यदि किसी दुर्घटना प्राकृतिक आपदा के कारण उनके पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें भी में के माध्यम से मुआवजा दिया जाता है|
Pashudhan Bima Yojana Overview
आर्टिकल किसके बारे में है | पशुधन बीमा योजना |
किस ने लांच की स्कीम | भारत सरकार |
लाभार्थी | पशुपालक |
उद्देश्य | पशुओं का बीमा करवाना |
साल | 2023 |
स्कीम उपलब्ध है या नहीं | उपलब्ध |
Pashudhan Bima Yojana Eligibility
- पशुपालक भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- सभी दुधारू तथा मांस उत्पादन करने वाले पशु जैसे कि भैंस, बकरी, भेड़, ऊट आदि इस योजना के पात्र हैं।
- वह सभी पशु जिन्होंने किसी दूसरी बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर करवाया हुआ है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
Pashudhan Bima Yojana
देश में कई ऐसे लोग है जो ग्रामीण और शहरों में रहकर पशुपालन कर रहे है जिनका एक मात्र आय का स्त्रोत ही पशुपालन है जिसके माध्यम से वह अपने परिवार का भरण पोषण करते है| केंद्र सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए यह योजना शुरू की गई है । जो लोग पशु पालते हैं और किसी कारणवश यदि उनके पशु की मृत्यु हो जाती है| यदि उसका Pashudhan Bima Yojana के अंतर्गत बीमा होगा तो पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान के बदले कुछ सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए इस योजना में देसी में दुधारू पशुओं के साथ भैंसों का भी बीमा कराया जाता है।
बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 3 साल की पॉलिसी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन अगर पशुपालक 1 साल की पॉलिसी भी लेना चाहता है तो वह ले सकता है। यदि पशु की पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले बिक्री कर दी गई है तो पॉलिसी का लाभ नए मालिक को प्रदान किया जाएगा।
पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य
यदि आप भी किसी ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप अवश्य ही पशुपालन करते होंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक अधिकांश पशुपालन करते हैं| पशुपालन बीमा योजना से संबंधित सभी जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं जैसे इस योजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य है| इस योजना से आपको कौन-कौन से लाभ मिलेंगे और इस योजना में आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं| यह सभी जानकारी आप हमारी इस पोस्ट के माध्यम से देख सकते हैं।
योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जिसके अंतर्गत यदि पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो मुआवजे की रकम बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत मुआवजे की रकम पशु की मृत्यु के 15 दिन के अंदर अंदर प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशु तथा मांस उत्पादित पशु दोनों का बीमा कराया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 3 साल का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिडी तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70% सब्सिडी प्रीमियम की रकम में प्रदान की जाएगी।
- योजना के माध्यम से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से बच जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान पशु की वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाएगा।
पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- अब आपको बीमा योजना के एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक को ढूंढ कर उस पर क्लिक करना होगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता आदि ध्यान से भरना होगा।
- अब सबमिट कर बटन पर क्लिक करिए।
- इस प्रकार आपकी बीमा योजना में आवेदन हो जायेगा।
Q: pashudhan beema yojna की शुरुवात किसके द्वारा और कब की गयी?
योजना की शुरुवात 29 जुलाई 2016 में पशुपालन एवं डेरी विभाग द्वारा की गयी।
Q: योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले पशु कौन से है?
योजना के तहत शामिल किये जाने वाले पशुओं जैसे: गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, भेड़, सुअर आदि इन सभी जानवरो का बीमा कवर किया जायेगा।
Q: हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य क्या है?
हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य पशुपालको को उनके पशुओ की मृत्यु हो जाने के पश्चात उन्हें मुवाबजा देना है। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत 1,00,000 जानवरो का बीमा किया जायेगा जिससे पशुपालकों को नुकसान न झेलना पढ़े।
Q: क्या इस योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक कर सकते है?
जी नहीं, पशुधन बीमा योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक नहीं कर सकते है इसका आवेदन केवल हरियाणा राज्य के नागरिक कर सकते है।
Q: योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया क्या होगी?
आप योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम द्वारा कर सकते है हमने आपको अपने आर्टिकल में आवेदन प्रक्रिया बता दी है आप आर्टिकल को पढ़े।
Q: पशुधन बीमा स्कीम की वैधता कितने समय की होगी?
पशुधन बीमा स्कीम की वैधता राज्य सरकार ने 3 साल तक रखी है जिसमे लाभार्थियों को 3 साल तक भुगतान करना होगा।