Bhagya lakshmi yojana 2023 :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब बालिकाओं की स्थिति में सुधार करना है | यदि राज्य सरकार बालिकाओं की आर्थिक रूप से मदद करती है तो परिवार के लिए वे बोझ नहीं रहेंगी |नवजात कन्या के जन्म पर राज्य सरकार उसके बैंक खाते में कुल 50,000 रूपए की धनराशि जमा करेगी ताकि आने वाले समय में बालिका को कोई परेशानी ना हो |जैसे ही कन्या के माता-पिता, कन्या के जन्म पर जन्म प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करते है तुरंत ही राज्य सरकार आर्थिक मदद के लिए लड़की की माँ के बैंक खाते में 5100 रूपए की राशि जमा करेगी |
राज्य सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लड़की की पढ़ाई में कभी कोई बाधा उत्पन्न ना होने पाए |इसलिए राज्य सरकार सीधे बालिका के बैंक खाते में राशि जमा करती है ताकि उसका दुरुपयोग ना होने पाए |राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक उम्मीदवार के बीमार पड़ने की स्थिति में उसका इलाज हो | इसके लिए यूपी सरकार से 25000 रूपए की राशि की आर्थिक सहायता मिलती है | 21 साल की उम्र में लड़की को उसके विवाह के लिए 2 लाख रूपए दिए जायेंगे |यदि इस योजना के अंतर्गत नामांकित बालिका की सामान्य रूप से किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है
तो उसके परिवार को यूपी सरकार की तरफ से 42,500 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी |यदि सड़क दुर्घटना में इस योजना के तहत नामांकित बालिका की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार की ओर से बालिका के परिवारजनों को 1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी|उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना 2023 के तहत लाभार्थी पास बैंक खाता होना आवश्यक है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाला लाभ राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी इस अप भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत जब लड़की छठी कक्षा में आएगी तो उसके माता-पिता को ₹3000 आठवीं कक्षा में ₹5000 दसवीं कक्षा में 7000 रुपए और 12वीं कक्षा में ₹8000 दिए जाएंगे
UP Bhagya Lakshmi Yojana 2023 Documents
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आंगनवाड़ी में नामांकन
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बीपीएल सर्टिफिकेट
- आय प्रमाण पत्र
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2023 के उद्देश्य
- इस योजना के तहत गरीब परिवार की बच्चियों को आर्थिक सहायता देना है जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके |
- इस योजना के तहत एक ही परिवार की दो बेटियों को लाभ मिल सकेगा |
- इस योजना के तहत ना केवल बेटी बल्कि उसकी माँ को भी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी |
- बच्ची की पढ़ाई का संपूर्ण खर्चा सरकार के द्वारा वहन होगा |
- इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण मकसद यही है की लड़की शिक्षा के प्रति जागरूक हो जिससे कि उसका भविष्य उज्जवल हो सके |
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना की पात्रता
- ये योजना यूपी सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है तो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते है |
- इस स्कीम में केवल निर्धन परिवार की बच्चियां ही आवेदन कर सकती है |
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए |
- इस योजना का लाभ लेने के नवजात बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है |
- इस योजना के द्वारा केवल उन्हीं कन्याओं को लाभ प्रदान किया जाएगा जिसकी शादी 18 वर्ष से कम उम्र में ना हुई हो
- जिस भी गरीब परिवार में दो बालिकाएं हैं वह इस योजना की पात्र माने जाएंगे
- इस योजना के तहत कोई भी लड़की बाल श्रम से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए |
- इस योजना में भाग लेने हेतु बालिका का बैंक खाता होना अनिवार्य है |
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए कैसे आवेदन करे
- उत्तर प्रदेश प्राधिकरण ने ये घोषणा की है कि सभी इच्छुक आवेदकों योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा |
- आवेदन पत्र mahilakalyan.up.nic.in लिंक पर क्लिक करके प्राप्त किया जा सकता है |
- होमपेज खुलने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा | लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा |
- अब इसमें सभी आवश्यक जानकारी भर दीजिये | उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे |
- आवेदन पत्र के साथ आवेदकों को आवश्यक दस्तवेज भी जमा कराने होंगे |
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ
- UP Bhagya Laxmi Yojana के द्वारा प्रदेश में जो कन्या बीपीएल कार्ड धारक परिवार में जन्म लेती है उसे ₹50000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ एक ही परिवार की दो कन्याओं को प्रदान किया जाएगा।
- प्रदेश की उन कन्याओं को जो निर्धन परिवार से आती है उनके लिए अच्छी शिक्षा की प्राप्ति हेतु उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग-अलग रूप से धनराशि आवंटित करके आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
- यदि कन्या 21 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेती है तो इस योजना के माध्यम से ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता उसके माता-पिता को प्रदान करने का प्रावधान है
- प्रदेश में वर्तमान समय में बेटा बेटी में जो भेदभाव की सीमा बनी है तथा उसके साथ ही साथ जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी घिनौनी घटनाएं हो रही हैं उसमें रोकथाम करने का कार्य किया जा रहा है।